
नागपुर, गुरूवार 04 सितंबर 2025-: प्राप्त जानकारी के अनुसार जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 12%, और28% टैक्स स्लैब को हटाये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसकी जानकारी केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। वित्त मंत्री ने बतलाया कि मौजूदा जीएसटी स्ट्रक्चर को सरल बनाने को लेकर दो स्लैब 5% और 18% को ही 22 सितंबर 2025 से लागू किया जायेगा। इस नवरात्री में आम जनता को थोड़ी राहत के साथ दिपावली हैप्पी हो सकती है। सरकार के इस फैसले के बाद लगभग 175 सामानों के दाम कम हो सकते हैं अनुमान के अनुसार दूध रोटी छेना पिज्जा सहित कुछ सामान तथा शिक्षा संबंधी कई चीजें जीएसटी मुक्त हो सकती है जानकारी के अनुसार सीमेंट पर टैक्स को कम करते हुए अब 18% कर दिया गया है। जीवन बीमा किश्तों की दरें में कटौती हो सकती है। इससे स्वास्थ्य संबंधी बीमा पॉलिसी आम जनता के लिए सस्ती हो सकती है। जानकारी अनुसार जीवन रक्षक दवाओं के दाम भी कम हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार बीस लाख रूपय से अधिक की लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर 5% से बढ़ाकर 18% हो सकता है। इससे टाटा, टेस्ला , महिन्द्रा मोटर्स, मर्सिडीज-बेंज आदि कंपनियों के लिए परेशानी हो सकती है। जानकारी के अनुसार लग्जरी सामान, तंबाकू, सिगरेट, आदि पर 40% जीएसटी लगया जा सकता है। जानकारी अनुसार गंभीर बीमारी कैंसर दवाओं पर जीएसटी शून्य किया गया । रेस्टोरेंट में खाने खाने पर अब जीएसटी 5% देना होगा, पहले यह 12% – 18% लगता थ्। जानकारी के अनुसार घरेलं यात्रियों और व्यवसायिक यात्रा करने वालों के लिए संतोषजनक खबर है। अब इकोनॉमी क्लास की टिकट पर 5% जीएसटी देय होगा। माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम एंटरपराइजेज स्टार्टअप के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन समय तीस दिन से कम करके केवल तीन दिन किया गया है। निर्यातकों को अब जीएसटी रिफंड ऑटोमोटिक रूप से मिलेगा। ऑटोमोटिक रिटर्न फाइलिंग सिस्टम भी लागू किया जायेग्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे नये जमाने का जीएसटी बतलाते हुए कहा कि हम जीएसटी में अगली पीढ़ी का सुधार लाने का प्रयत्न करते हैं। इससे व्यापक जीएसटी दरों में तार्किक पुनर्गठन एवं प्रक्रिया में सुधार शामिल होगा , जिससे आम जनता जीवन सरल हो सकेगा।



